Mukhymantri behna beti protsahan yojana ; 1000 रूपया प्रतिमाह – बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

Mukhymantri behna beti protsahan yojana : झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए खुशखबरी खासकर 21 से 50 साल तक की गरीब महिलाओं के लिए क्योंकि इनके लिए चंपाई सोरेन की सरकार एक जुलाई से ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने की तैयारी कर रही है.

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इस योजना से लाभ –

इस योजना के तहत राज्य की ओर से 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000/- आर्थिक सहायता दी जायेगी. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी । मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी ।

आवेदिका का उम्र

न्युनतम आयु21 वर्ष
अधिकतम आयु50 वर्ष

Note – आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता नम्नवत होगी :-

  • a) झारखण्ड की निवासी हों।
  • b) आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
  • c) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्त्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते है, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
  • d) आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
  • e) आवेदिका का आधार कार्ड हो।
  • f) आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी-

  • a) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
  • b) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्त्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
  • c) आयकर अदा करने वाले परिवार।परिवार से अभिप्रेत है पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची
  • d) द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहाहो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  • e) EPF धारी आवेदक महिला।

योजना का उद्देश

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि –

  • हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तीकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

आवेदन प्रकिया

  • सूत्रों ने बताया कि जुलाई से पूरे इस योजना के लिए सरकार पूरे राज्य भर में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है।
  • और अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है. अनुमान के मुताबिक, राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं।
  • योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं.

योजना के लिए दिया गया निर्देश

चंपाई सोरेन ने राज्य के गरीब व जरूतमंद महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ का लाभ दिलाने के लिए विभाग को सही ढंग से तैयारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा.

योजना के लिए बनाया जायेगा पोर्टल

साथ ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि –

  • योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखें. उन्होंने कहा कि योजना जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आइटी विभाग की मदद लें ।
  • सीएम ने आइटी विभाग को योजना के लिए विशेष पोर्टल तैयार करने का भी निर्देश दिया है ।

महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारुप विहित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी:

  • a) आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
  • b) आधार कार्ड।
  • c) Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
  • d) आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • e) राशन कार्ड।
  • f) पात्रता संबंधी घोषणापत्र।

आवेदन फॉर्म का सत्यापन जरूरी

वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा-

  • (a) ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।
  • (b) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी /अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
  • (c) उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान कीजाएगी।
  • (d) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाईल पर SMS के माध्यम से जानकारी दी जायेगा।

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