Jharkhand Sipahi Bharti Update: झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन, जाने अब कैसे होगी नियुक्ति?

Jharkhand Sipahi Bharti Update: झारखंड राज्य सरकार ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया है जिसमें दाऊद की दूरी को 10 किलोमीटर से घटकर 1.6 किलोमीटर कर दिया है और यह दौड़ पुरुषों को 6 मिनट तथा महिलाओं को 10 मिनट में तय करना होगा

वही खनिजों पर सेस बढ़ाया और आंधी तूफान हीट वेव को विशेष आपदा घोषित किया इसके साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए सेवा नियम एवं विभिन्न विकास कार्यों के फैसले भी लिए गए झारखंड कैबिनेट बैठक में और इसके साथ ही कई सारे अहम् फैसला भी लिए गए………

झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली को संशोधित किया है नई नियमावली में अब 10 किलोमीटर की दौड़ से मुक्ति दिया गया है जिसमें सिर्फ एक मील यानी की 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और यह नियमावली आरक्षी कक्षपाल एवं गिरी रक्षों के लिए भी प्रभावित होगी और इसके साथ ही नई नियमावली में पुरुषों को यह दूरी 6 मिनट में पूरी करनी होगी और साथ ही महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है.

दूसरी तरफ विकास कार्यक्रमों को रफ्तार देने तथा आर्थिक जरूरत को पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने उपाय कर लिए है राजस्व बढ़ाने हेतु खनिज आधारित भूमि पर शेष की दर को बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही कोयला पर ₹100 की दर से ढाई गुना बढ़कर 250 रुपए रिटर्न किया गया है और लोह अयस्क पर दर को चार गुना बढ़ा दिया गया है

इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा है कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में आंधी तूफान एवं हीट वेव को विशेष आपदा घोषित किया है और इसके बाद राज्य सरकार इन कर्म से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु नियम अनुसार भुगतान कर पाएगी बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 मामलों पर सहमति भी प्रदान किया गया है.

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उत्पाद सिपाही भर्ती के क्रम में दौड़ लगाने वाले युवाओं में से 15 की मौत हो जाने के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाग गए हैं और हेमंत सोरेन के निर्देश पर नियमावली बदलने का निर्णय लिया गया था नई नियमावली में दौड़ हेतु दूरी को कम कर दिया गया है तो समय भी इसी के आधार पर है गिरी विभाग के नए प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गया है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने विकास कार्य तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खनिजों पर शेष की दर को बढ़ाने का निर्णय भी लिया है एवं खनिज धारिता भूमि उपकर अधिनियम के संशोधित प्रारूप के आधार पर राज्य सरकार को खनिजों पर सेस मिलेंगे

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